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दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा

Tue, 16 Feb 2016 02:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
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आगरा। जिला जज राजीव लोचन मेहरोत्रा ने थाना खंदौली क्षेत्र के दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है। तीन अन्य को सात साल की सजा सुनाई।
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अशोक कुमार की भतीजी बबीता की शादी खंदौली निवासी धर्मेंद्र के साथ हुई थी। ससुराल में बबीता को स्कार्पियो की मांग के लिए परेशान किया जाता था। 24 दिसंबर, 2012 को सूचना मिली कि ससुरालीजनोें ने बबीता की हत्या कर दी। उसका शव फंदे पर लटका हुआ था। मामले मेें थाना खंदौली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिला जज ने धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई, जबकि मृतका की सास योगेश कुमारी, ननद अर्चना और देवर संदीप को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिशुपाल यादव ने अभियोजन की पैरवी करते हुए आजीवन कारावास की मांग की।
किशोरी के अपहरण में तीन को छह साल की सजा
आगरा। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज सुनील कुमार मिश्र ने थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में किशोरी के अपहरण के आरोपी रानू हुसैन, शानू और बल्लू (निवासी रसूलपुर, फीरोजाबाद) को दोषी पाते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सात सितंबर, 2008 को वादी की बेटी का अपहरण कर लिया गया था। एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने अभियोजन की पैरवी की।
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