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कार्रवाई के नाम पर पुलिस नहीं कर सकती मनमानी

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up police - फोटो : अमर उजाला
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मैनपुरी। कार्रवाई के नाम पर पुलिस मनमानी नहीं कर सकती है। किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करने के भी नियम तय हैं। नियमों की अनदेखी कर कार्रवाई के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार पीड़ित को है। पीड़ित की शिकायत पर अधिकारियों द्वारा कराई गई जांच के बाद दोषी पाए गए कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
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बिना सर्च वारंट लिए घर में घुसकर उत्पीड़न करने की शिकायतें आम तौर पर अधिकारियों सहित अदालत में की जाती हैं। पूछताछ के नाम पर पुलिस कई दिनों तक थाने में लोगों को बैठाती है। महिला पुलिस के मौजूद नहीं होने पर भी थाने लाई गई महिलाओं से घंटों पूछताछ की जाती है। थाने में सूचना रिसीव कराने वालों का सूचना रिसीव करने के नाम पर शोषण करने की शिकायतें अधिकारियों से की जाती हैं। थाने में बिठाए गए व्यक्ति के परिवारीजनों को थाने में बिठाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। कई बार पुलिस कार्रवाई के नाम पर मानवाधिकारों का हनन तक किया जाता है।
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