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हत्या के दोषी को उम्रकैद, जुर्माना

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मथुरा। मांट के गांव नंद नगरिया में उधार के रुपये मांगने पर की गई हत्या मामले में एक व्यक्ति को अदालत में उम्रकैद दिया है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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गांव नंद नगरिया निवासी वादी रामजीत ने थाना मांट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 मार्च 2006 को रात करीब नौ बजे उसने व उसके भाई सुरेश ने गांव के ही भीकम, राजपाल और हाकिम से उधार दिए रुपयों की मांग की। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस पर भीकम, राजपाल और हाकिम अपने मकान की छत से फायरिंग कर दी। इसमें उसके भाई सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई।


ये मामला अपर सत्र न्यायालय षष्ठ महेंद्र नाथ की अदालत में चला। राजपाल और हाकिम की ट्रॉयल के दौरान ही मौत हो गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज यादव ने बताया इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने भीकम को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद दी। साथ ही 15 हजार जुर्माना लगाया है।
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