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दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

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फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश फास्टट्रेक कोर्ट नं. एक मृदुल दुबे ने युवती को भगा ले जाने और तमंचे के बल पर दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास सुनाया। 58 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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16 अगस्त 2011 को थाने में दर्ज कराए अभियोग में कहा कि उसकी 15 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। पीड़िता के घर के पास ताऊ के मकान में इटावा के वैदपुरा के ग्राम बर्रा निवासी ही श्यामसुंदर कुशवाह किराए पर रहता था। इस दौरान उसने कहा कि पीड़िता के पिता हादसे में घायल हो गए थे। पीड़िता अभियुक्त की बात को सुनकर ही घर में रखे जेवर, दस हजार की नकदी लेकर श्याम सुंदर के पास लेकर चली गई।

इस दौरान सवा माह तक वह इटावा में रहकर तमंचा के बल पर दुष्कर्म करता रहा। थाना पुलिस ने रजावली चौराहे से पीड़िता को बरामद करने के ही साथ उसके बयान कराए थे। पुलिस ने विवेचना करने के बाद श्यामसुंदर कुशवाह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक कोर्ट नं. एक मृदुल दुबे ने की। इसके बाद गवाह को सजा सुनाई।
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