मैनपुरी। थाना बरनाहल क्षेत्र में तीन साल पहले स्कूल जा रही छात्रा को खेत में खींचकर छेड़छाड़ करने वाले युवक को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना बरनाहल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 12 साल की कक्षा छह की छात्रा 28 दिसंबर 2017 को सुबह आठ बजे घर से नवाटेढ़ा स्कूल में पढ़ने जा रही थी। रास्ते में एक युवक ने उसको रोक लिया। धमकाते हुए खेत में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा के शोर मचाने पर राहगीर वहां जमा हो गए। राहगीरों ने युवक को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर छात्रा के पिता भी मौके पर पहुंच गए। छात्रा के पिता ने पकड़े गए दिलीप निवासी अंबरपुर थाना करहल के खिलाफ थाना बरनाहल में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने दिलीप के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दिलीप केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर दिलीप को छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने दिलीप को तीन साल की सजा सुनाई। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
किशोरी की गवाही पर हुई सजा
पीड़िता ने अदालत में दिलीप के खिलाफ गवाही दी। उसने बताया जब वह स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में दिलीप ने उसको धमकाते हुए खेत में ले जाकर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर धमकी दी। राहगीरों ने दिलीप को पकड़ लिया। मौके पर पहुंचे उसके पिता और राहगीरों ने ही दिलीप को पुलिस को सौंप दिया था।
पीड़िता को मिलेंगे एक हजार रुपये
दुष्कर्मी संदीप पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से एक हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।