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नावालिग से दुष्कर्म करने पर सात साल की सजा

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कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम राकेश कुमार के न्यायालय ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग 1 जनवरी 2016 को शौच के लिए जंगल गई हुई थी। इसी दौरान गांव के गोवर्धन, नेपाल, रेशम, संदीप, विजयपाल बालिका को कार में डालकर अगवा कर ले गए। 14 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने बालिका को ढूंढने के बाद कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराए।
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कोर्ट ने बालिका को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। विवेचक ने धारा 363, 366,376, 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर गोवर्धन को धारा 4 यौन अपराध शिशु संरक्षण का दोषी पाया। इसमें कोर्ट ने अभियुक्त को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बालिका को क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश भी दिया।
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