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नाबालिग बालिका शादी मामला: दूल्हे को समिति ने किया तलब

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कासगंज। सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की की शादी के मामले में बाल कल्यण समिति ने आरोपित दूल्हे को नोटिस जारी कर तलब किया है। सिकंदरपुर वैश्य के गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 12 वर्षीय बेटी की शादी पटियाली क्षेत्र के नगला बिहारी निवासी सलग्राम (25) पुत्र अनार सिंह से कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर 17 नवंबर को आरोपी पिता के खिलाफ तो मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन दूल्हे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी।
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मामले में बाल कल्याण समिति ने दूल्हे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एसपी को पत्र लिखा था। अब समिति ने दूल्हे को नोटिस जारी कर समिति के समक्ष नाबालिग दुल्हन सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। समिति के सदस्य मुहम्मद मियां ने बताया कि नाबालिग से शादी के मामले में बालिका के पिता के साथ ही दूल्हा भी दोषी है। नाबालिग से शादी करना कानूनन अपराध है। समिति ने दूल्हे का पक्ष जानने के लिए उसको नोटिस दिया है। नोटिस में पत्नी को भी साथ लाने को कहा गया। संवाद
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