मैनपुरी। दुष्कर्म के एक मामले में अदालत के आदेश के बाद भी हाजिर नहीं होने पर सीजेएम ने कोतवाली में तैनात रहे दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मामले की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय कर दी गई है।
पावर हाउस रोड के एक मकान में बिहार का युवक अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। युवक के घर पर कोतवाली में तैनात रहे दरोगा शशिकांत का आना जाना था। दरोगा के आने जाने के चलते मकान मालिक ने युवक को परिवार सहित घर से निकाल दिया। दरोगा पर आरोप है कि 22 अक्तूबर 2014 को उसने घर में घुसकर मकान मालकिन के साथ दुष्कर्म किया था।
महिला के शोर मचाने पर दरोगा अपनी चालान बुक, डायरी और टोपी छोड़कर भाग गया। महिला ने सीजेएम कोर्ट में अपने अधिवक्ता दीपक दीक्षित चंचल के माध्यम से याचिका दायर की। सीजेएम कोर्ट से भेजे गए नोटिस के बाद भी दरोगा कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। सीजेएम तरन्नुम खान ने दरोगा के खिलाफ बिना जमानती वारंट जारी करके सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है।