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बालिका को अगवा करने के अभियुक्त को पांच साल की सजा

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कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम राकेश कुमार के न्यायालय ने बालिका को बहला फुसला कर अगवा कर ले जाने के एक अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सिढ़पुरा क्षेत्र के एक गांव की कक्षा 8 की छात्रा 24 मार्च 2014 को घर से स्कूल के लिए गई, लेकिन सांय 5 बजे तक वापस नहीं आई तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। उसकी तलाश करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली।
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इसके बाद 28 मार्च को गांव के ही अरुण कुमार एवं पुष्पेंद्र यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने बालिका को ढूंढने के बाद 9 अप्रैल को उसके बयान दर्ज कराए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट मेें आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने 11 सितंबर 2015 को अरुण कुमार की पत्रावली अलग कर दी। कोर्ट ने पुष्पेंद्र यादव को धारा 376 डी एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 से दोष मुक्त कर दिया। जबकि कोर्ट ने उसको धारा 363 व धारा 366 के तहत दोषी माना।
कोर्ट ने दोष सिद्ध अभियुक्त को धारा 363 के तहत 4 साल की सजा तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 366 के तहत 5 साल की सजा तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में शामिल की जाएगी। इसके साथ ही पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नियमानुसार क्षतिपूर्ति के आदेश भी जारी किए।
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