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Agra News: गोकशी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Fri, 19 Jan 2024 12:01 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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मैनपुरी। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आठ साल पहले गोकशी के मामले में आरोपी को जमानत नहीं मिली। अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी फरार चल रहा था। न्यायालय से जारी किए गए वारंट के आधार पर उसने न्यायालय में हाजिर होकर जमानत पाने के लिए आवेदन किया था। कोतवाली पुलिस ने 20 जुलाई 2016 को ईशन नदी पुल के पास से एक मारुति कार में दो प्लास्टिक थैली में रखा मांस बरामद किया था। कार सवार लोग मौके से भाग गए थे। पुलिस द्वारा कराई गई जांच में बरामद किया गया मांस संरक्षित पशु का पाया गया। पुलिस की जांच में कार सवार लोगों में एक की पहचान हनीफ उर्फ गोपी निवासी सिकंदरपुर थाना कोतवाली के रूप में करके उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान हनीफ के हाजिर नहीं होने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद पुलिस का दबाव बढ़ने पर हनीफ ने जमानत पाने के लिए न्यायालय में आवेदन किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार चतुर्वेदी तथा पुष्पेंद्र दुबे ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने हनीफ की जमानत खारिज कर दी है।
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