फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra: भाजयुमो पदाधिकारी ने बिना तलाक कर ली दूसरी शादी, कोर्ट ने किया तलब

Wed, 01 Mar 2023 09:24 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

आगरा में कोर्ट ने विवाहिता की शिकायत पर भाजयुमो पदाधिकारी को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें बिना तलाक दूसरी शादी करने के लिए तलब किया है। मामले में उनकी पत्नी ने शिकायत की थी।
विज्ञापन
कोर्ट। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उत्तर प्रदेश के आगरा में बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने की शिकायत पर कोर्ट ने भाजयुमो के पदाधिकारी को 18 मार्च को अदालत में तलब किया है। यह पहले कमला नगर में रहते थे, अब तिरुपति प्लाजा वापी गुजरात में रहते हैं। 

विज्ञापन


कमला नगर निवासी पूजा अरोरा उर्फ सुषमा ने कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया है। कहा है कि मेरी शादी राजेश अरोरा के साथ 22 जुलाई 1992 को हुई थी। वह अपने पिता लादूराम के साथ लॉटरी का काम करते थे, आर्थिक स्थिति ठीक थी। 5 नबंवर 2001 को वह तनु शर्मा नामक लड़की को लेकर कहीं चले गए। 

कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर ली

राजेश से पूछने पर उन्होंने तनु शर्मा से परिचय होने से ही मना कर दिया। कुछ दिनों बाद राजेश ने तनु के साथ दूसरी शादी कर ली। पूजा के मुताबिक इसके कुछ दिन बाद उन्हें फैमिली कोर्ट से तलाक का नोटिस मिला। तलाक के दावे में राजेश ने झूठा शपथ पत्र लगाया था। 

नोटिस में दिखाया गलत पता

नोटिस में उसका पता पिता के घर अलवर राजस्थान दिखाया गया। जबकि, वह कमला नगर आगरा में राजेश के घर में रह रही थी। इस पर फैमिली कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया। कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजेश अरोरा के तलाक का दावा 3 अगस्त 2004 को खारिज कर दिया। इसके बाद अब कोर्ट ने 18 मार्च 2023 को राजेश अरोरा को तलब किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें