फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: कोर्ट ने 14 एसीपी कार्यपालक मजिस्ट्रेट तलब किए, चालानों का मांगा गया स्पष्टीकरण

Tue, 24 Mar 2026 10:01 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

कोर्ट ने चालान प्रक्रिया में खामियों के आरोपों पर 14 एसीपी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तलब किया है। जांच में यह देखा जाएगा कि अभियुक्तों को जमानत और सूचना के अधिकार से वंचित तो नहीं किया गया।
 
विज्ञापन
court new - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आगरा विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-4 ने सोमवार को 14 सहायक पुलिस आयुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट तलब किए। उनसे 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच धारा 126, 135, और 170 बीएनएसएस के तहत किए गए चालानों का स्पष्टीकरण मांगा जिससे अभियुक्तों या उनके परिजनों को जमानती और मुचलका दाखिल करने का अवसर नहीं देने और समय पर सूचना न मिलने के आरोपों की जांच की जा सके।
विज्ञापन


उच्च न्यायालय के आदेश पर विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-4 जांच समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जांच समिति 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच धारा 126, 135, और 170 बीएनएसएस के तहत दर्ज चालानों में प्रक्रियात्मक खामियों की पड़ताल करेगी।

समिति तय करेगी कि अभियुक्तों को कानून के तहत मिलने वाले जमानत और मुचलका दाखिल करने के अधिकारों से वंचित न किया जाए और उनके परिजन को भी समय पर आवश्यक सूचना प्राप्त हो। अभियुक्तों को उनके विधिक अधिकार प्राप्त हों और न्याय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या बाधा को दूर किया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें