आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में नौ साल पहले हुई 15 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 1.40 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। हत्या के पीछे तंत्र-मंत्र वजह थी।
खंदौली के नादऊ निवासी इकबाल ने 25 अक्तूबर 2009 को 15 वर्षीय किशोर की लाश नाऊ की सराय स्थित खाई में पड़ी देखी थी। उसकी हत्या गला रेतकर की गई थी। घटना की रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज हुई। पुलिस ने मृतक के पास से एक पर्ची बरामद की, जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था।
वहीं ताबीज और कड़ा भी मिला। पुलिस ने मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो वजीरपुरा, हरीपर्वत निवासी पंकज कुमार से बात हुई। मृतक उनका बेटा अंकुश था। वो 24 अक्तूबर की शाम छह बजे से लापता था। वो घर से गया था। इसके बाद लापता हो गया था।