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Agra News: दुष्कर्म के दोषी को 10... तो घर में चोरी करने वाले चोर को तीन वर्ष कैद की सजा

Mon, 07 Oct 2024 11:32 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा

सार

किशोरी को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। वहीं घर में चोरी करने वाले चोर को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई मिली। 
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कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के आगरा में कोर्ट ने दो मामलों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। वहीं घर में चोरी करने के मामले में चोर को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। 

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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने न्यू आगरा के बल्केश्वर कॉलोनी निवासी मनीष शर्मा को दोषी पाया। एडीजे-29 ने उसे 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। किशोरी की मां ने तहरीर दी थी। 

पुलिस ने 25 जनवरी 2015 को केस दर्ज किया। किशोरी को तलाश कर मेडिकल कराया। जांच रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आठ नवंबर 2015 को आरोपपत्र दाखिल किया था। 

घर में की थी चोरी, तीन साल की कैद

घर में चोरी करने के मामले में अदालत ने ताजगंज थाना क्षेत्र के राजीव नगर निवासी सूरज को दोषी पाया। सीजेएम ने उसे तीन साल तीन महीने 11 दिन कारावास और 6000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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ताजगंज के रश्मि विहार निवासी अंबुज पचौरी ने 21 जुलाई 2021 को थाने में केस दर्ज कराया था। बताया था कि परिवार सहित वह बाहर गए थे। ताला तोड़कर चोर नकदी, टीवी व अन्य जरूरी दस्तावेज चुरा ले गए। पुलिस ने 17 सितंबर 2021 को आरोपपत्र दाखिल किया।

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