आगरा में पॉक्सो एक्ट के मामले में लगातार अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचने पर विशेष अदालत ने दरोगा अनुराग सिंह के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस आयुक्त को दरोगा का वेतन रोकने का आदेश दिया और 20 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया।
आगरा में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में लगातार पेशी से अनुपस्थित रहने पर अदालत ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रकरण में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी पुलिस आयुक्त को दरोगा एवं विवेचक अनुराग सिंह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने दरोगा के खिलाफ 20 अगस्त 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए गैर-जमानती वारंट भी जारी किए हैं।
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थाना न्यू आगरा में 2023 में पॉक्सो एक्ट, दलित उत्पीड़न व अन्य आरोपों की धाराओं में आरोपी संतोष त्यागी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। तत्कालीन दरोगा अनुराग सिंह ने विवेचना कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी की अदालत में लंबित है। दरोगा को छोड़कर अन्य सभी की गवाही दर्ज हो चुकी है। वर्तमान में दरोगा थाना शाहगंज में तैनात होने के बाद भी अदालत में लंबे समय से गवाही देने के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं।