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UP: हत्या के मामले में गवाही देने नहीं आए दरोगा, कोर्ट ने दिया आदेश; गिरफ्तार कर किया जाए पेश

Wed, 06 May 2026 10:40 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

2020 से लंबित हत्या के प्रयास मामले में गवाही न देने पर अदालत ने उपनिरीक्षक की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक को 13 मई तक दरोगा को कोर्ट में पेश करने और वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
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agra police - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा के एडीजे-13 महेश चंद वर्मा ने 2020 से लंबित हत्या का प्रयास और आयुध अधिनियम के मामले में उपनिरीक्षक राजकुमार बालियान के गवाही देने न आने पर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में 13 मई को पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई करके उसे विधि अनुसार दंडित कर एक महीने के अंदर अनुपालन आख्या अदालत में प्रेषित करनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का पालन न होने पर इसे पुलिस अधीक्षक की प्रशासनिक अक्षमता माना जाएगा।
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थाना शमशाबाद में 2020 में हत्या का प्रयास और आयुध अधिनियम की प्राथमिकी का मुकदमा एडीजे-13 महेश चंद वर्मा की अदालत में सरकार बनाम राज ठाकुर नाम से लंबित चल रहा है, जिसमें उपनिरीक्षक राज कुमार बालियान की गवाही नहीं हुई है। अदालत ने गवाही दर्ज कराने के लिए उनके खिलाफ चार बार जमानती वारंट जारी किए।
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थाना शमशाबाद के उपनिरीक्षक राकेश कुमार ने अदालत में उक्त मुकदमे के अतिरिक्त कई अन्य मुकदमों में उपनिरीक्षक के खिलाफ जारी समन वारंट की तामील करने की आख्या अदालत में प्रस्तुत की। जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने उपनिरीक्षक राज कुमार बालियान के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर 13 मई को गिरफ्तार करा अदालत में हाजिर कराने के पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को आदेश दिया। 
 
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