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आठ साल बाद हत्या में दोषी करार, कल सुनाई जाएगी सजा

सार

थाना घिरोर क्षेत्र के नगला बाग में आठ साल पहले युवक की हत्या में एक शख्स को स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने दोषी पाया है।स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने शनिवार की देर शाम उसे जेल भेज दिया है।
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मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र के नगला बाग में आठ साल पहले युवक की हत्या में एक शख्स को स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने दोषी पाया है। शनिवार की देर शाम उसको अदालत से ही हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। 27 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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थाना घिरोर क्षेत्र के नगला बाग में 13 अप्रैल 2016 को संजय की हत्या कर दी गई थी। संजय के पिता सत्यप्रकाश ने शैलेंद्र कुमार, रामरतन, श्रीकृष्ण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में शैलेंद्र के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर नाम निकाल दिया। रामरतन और श्रीकृष्ण के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान रामरतन की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने श्रीकृष्ण केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। एडीजीसी विश्वजीत राठौर ने बताया कि संजय की हत्या करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने शनिवार की देर शाम उसे जेल भेज दिया है। सजा सुनाने के लिए 27 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है।
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