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वादकारियों को हाईकोर्ट ने दी राहत

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मैनपुरी। कोरोना वायरस के चलते दीवानी न्यायालयों के बंद होने के बाद हाईकोर्ट ने वादकारियों को एक और प्रभावी तरीके से राहत दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला जज ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा है न्यायालय द्वारा जारी किए गए अंतरिम आदेश 26 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। अंतरिम जमानत, पैरोल, स्टे आर्डर की अवधि यदि 26 अप्रैल से पहले समाप्त हो रही है तो पहले का ही आदेश अगले आदेश तक अथवा एक महीने की अवधि तक प्रभावी रहेगा। किसी भी वादकारी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट पूर्व में भी वादकारियों के हितों को देखते हुए जिला जज को अपने स्तर से निर्णय लेने का आदेश दे चुका है।
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