कासगंज। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर विकास गोस्वामी के न्यायालय ने जानलेवा हमले के चार दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 54 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि में से पीड़ित एंव वादी मुकदमा को भी धन की व्यवस्था की गई है।
दयाशंकर निवासी हसनपुर सहावर 25 अक्त्तूबर 2014 को खेत से नराई करके वापस आ रहा था। तभी मेड़ के विवाद में पहले से ही मौजूद गांव के हीरामफल, साधू सिंह, देवेंद्र, जितेंद्र ने उनको घेर कर मारपीट कर दी। इसके बाद उन पर फायर कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। उनके पुत्र सतीश ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने सभी दोषियों को धारा 307 के तहत 10 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में छह माह की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 506 में दो साल की सजा व 2500 रुपये की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि सजा में शामिल रहेंगी। जुर्माने की राशि में से 5 हजार रुपये वादी को तथा 25 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे।