फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra: तेजोमहालय विवाद में सैयद इब्राहिम को बड़ा झटका, कोर्र ने लगाया जुर्माना; अंतिम चेतावनी दी

Tue, 24 Feb 2026 09:38 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

ताजमहल या तेजोमहालय विवाद में दायर मामले में पक्षकार बनने की अर्जी देने पर सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी पर अदालत ने 300 रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
court new - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर बताते हुए जलाभिषेक और पूजा की अनुमति मांगने के केस में सोमवार को लघुवाद न्यायालय लाल बहादुर गोंड की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने पक्षकार बनने की अर्जी देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी पर 300 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें अंतिम बार अपना पक्ष रखने के लिए 30 मार्च की तारीख दी है।
विज्ञापन

योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 23 जुलाई 2024 को अदालत में वाद दाखिल किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक पुरातत्वविद और भारत संघ को प्रतिवादी बनाया गया है। 23 सितंबर 2024 को ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने पक्षकार बनने की अर्जी दी थी।
विज्ञापन

जिस पर वादी के अधिवक्ता आपत्ति दाखिल की थी। लिखा था कि ताजमहल कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आपत्ति दाखिल की थी। वह सुनवाई को टालने का प्रयास कर रहे हैं। 30 जनवरी को पिछली सुनवाई में भी नकल न मिलने की बात कही थी। सोमवार को बीमार होने का प्रार्थनापत्र अदालत में प्रस्तुत किया। 
 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें