कासगंज। जिले के छह कारोबारी पर बिना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के कारोबार करने, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने एवं खाद्य पदार्थों में नमी आदि पाए जाने के दोषी मिले हैं। अपर न्यायालय ने इन कारोबारियों पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को जांच में दुर्गा कॉलोनी निवासी आकाश वार्ष्णेय नमक, नगला हीरा निवासी प्रेमदास स्वीटी सुपारी, इस्माईलपुर रोड निवासी शरीफ अहमद स्वीटी सुपारी, लहरा रोड निवासी राकेश मोर्य तेल में मिलावट व नमी एवं इंदिरा नगर अमांपर निवासी आनंद कुमार, बिना पंजीकरण के कारोबार करने के दोषी मिले।
विभाग ने जांच रिपोर्ट आने के बाद मार्च में कोर्ट में मामला दायर कर दिया। कोर्ट ने इन दोषियों पर 2.30 लाख का जुर्माना लगाया है। अभिहित अधिकारी नादिर अली ने कहा कि कारोबारी बिना पंजीकरण, लाइसेंस आदि के खाद्य पदार्थ की बिक्री न करें। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें। संवाद