मैनपुरी। बिजली चोरी के मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई एफआर को स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार ने खारिज कर दिया है। बिजली विभाग के अधिवक्ता की दलील पर स्पेशल जज ने मुकदमे की सुनवाई के लिए बिजली चोरी करने केे आरोपी को अदालत में तलब किया है।
विद्युत विभाग के जेई राकेशचंद्र ने 28 अगस्त 2019 को बिछवां क्षेत्र के गांव देवगंज में बिजली चोरी करते शिवनंदन को पकड़ा था। वह बिजली के पोल से अलग से केबिल डालकर बिजली चोरी कर रहा था। जेई ने थाना बिछवां में शिवनंदन के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना में कनेक्शन के बिल जमा की रसीद के आधार पर एफआर लगाकर कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने विभाग का पक्ष रखते हुए दलील दी। उन्होंने बताया शिवनंदन ने राजस्व व शमन शुक्ल विभाग में जमा नहीं किया है। जो रसीद हैं वह बिजली के उन बिलों की हैं जिनका उसने उपयोग किया है। बिजली चोरी जो अलग तार डालकर कर रहा था उसकी कोई भी धनराशि विभाग में जमा नहीं की गई है। स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार ने पुलिस द्वारा भेजी गई एफआर को निरस्त कर दिया है। मुकदमे का निस्तारण करने केे लिए बिजली चोरी करने केे आरोपी शिवनंदन को कोर्ट में तलब किया है।