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मारपीट के दोषी दो लोगों को पांच साल की सजा

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एटा। बुआ और भतीजे के साथ जातिसूचक शब्दों की गाली देते हुए मारपीट करने के आरोप में एससीएसटी एक्ट कोर्ट ने दो लोगों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की सजा हुई है। न्यायाधीश ने दोनों पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विगत सात मई 2008 को थाना मारहरा क्षेत्र के गांव खकरई निवासी पम्मी पुत्र सुरेशचंद्र और उसकी बुआ आशादेवी के साथ गांव के विजय और नन्नू ने जाति सूचक शब्दों की गालियां देते हुए मारपीट कर दी। मामले में पम्मी ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर घटना से जुडे़ साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई एससीएसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश खली कुज्जमा के समक्ष की गई। अभियोजन पक्ष से मामले की सुनवाई एडीजीसी योगेंद्र कुमार की तरफ से की गई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की सजा एवं आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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