हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनाैत के खिलाफ दायर वाद में मंगलवार को सुनवाई हुई। पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने वाद खारिज कर दिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज प्रताप सिंह ने आदेश में लिखा है कि परिवाद पत्र में प्रस्तुत साक्ष्यों से कंगना के खिलाफ कोई अपराध गठित नहीं होता है। वहीं वादी अधिवक्ता का कहना है कि वह आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय जाएंगे।