चारों आरोपियों को मथुरा कोर्ट ले जाती पुलिस (फाइल फोटो)
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केरल की अरनाकुलम जेल में पीएफआई सदस्यों का साथी रऊफ शरीफ अब एक फरवरी को कोर्ट में पेश होगा। उसे प्रवर्तन निदेशालय ने केरल में पकड़ा था। मथुरा की एडीजे प्रथम की अदालत ने इस संबंध में उसे 15 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया था। लेकिन 15 जनवरी को वह पेश नहीं हो सका था। शनिवार को अदालत ने फिर से एसटीएफ द्वारा लगाए गए बी-वारंट पर पीएफआई सदस्यों के साथी को एक फरवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है।
हाथरस रेप कांड के दौरान पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) व सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया) के चार सदस्यों को मांट पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर विदेशी फंडिंग से देश में दंगे भड़काने की साजिश रचने के आरोप हैं। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भी मथुरा जेल आकर पूछताछ की थी। इसके बाद टीम ने केरल के ही रहने वाले रऊफ शरीफ को 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। उस पर पीएफआई सदस्यों के लिए विदेशों से पैसा लेने का आरोप है। वह वर्तमान में केरल की अरनाकुलम जेल में बंद है।
इस केस की जांच कर रही एसटीएफ के जांच अधिकारी राकेश पालीवाल ने एक जनवरी को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में बी-वारंट के लिए आवेदन किया था। शनिवार को फिर से जांच अधिकारी ने बी-वारंट के लिए अदालत में आवेदन किया। इस पर कोर्ट ने एक फरवरी को पीएफआई सदस्यों के साथी को पेश करने का आदेश दिया है। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि पीएफआई सदस्यों के साथी को एक फरवरी को अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है।