उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला।
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उत्तर प्रदेश के आगरा में युवती ने अपनी सहेली के लिए यूएसए में पार्सल भेजा। कोरियर कंपनी ने डिलीवरी नहीं दी। शिकायत पर भी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया।
आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने 45 दिनों के अंदर सदर थाना क्षेत्र स्थित रोहित जसौरिया एमडी आरमेक्स आरजे ब्रदर्स और राजधानी एयर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, डोमेस्टिक इंटर नेशनल कोरियर एंड कार्गो नई दिल्ली को 69 हजार 300 रुपये पीड़िता को दिलाने के आदेश दे दिए।
नाई की मंडी थाना क्षेत्र के एमजी रोड जैन भवन निवासी आत्मनजी जैन ने आयोग में वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि अपनी सहेली वीना पटेल निवासी यलो स्टोन, इर्विन डल्लास टैक्सास, यूएसए को उन्हें सामान भेजना था। 4 नवंबर 2016 को 50 हजार रुपये की कीमत के कपड़े व अन्य सामान पैक कर रोहित जसौरिया एमडी आरमेक्स आरजे ब्रदर्स कोरियर कंपनी को डिलीवरी करने के लिए दिए।
4300 सौ रुपये लेने के बाद उन्होंने राजधानी एयर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक रसीद काटकर दे दी। भरोसा दिलाया की जल्द से जल्द डिलिवरी दे दी जाएगी। कई दिन बीत जाने के बाद सहेली ने बताया कि अभी तक कोई पार्सल उन्हें नहीं मिला। कंपनी में शिकायत की तो एक दूसरे पर टालते रहे। विधिक नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया।