50 हजार रुपये अनुग्रह सहायता के लिए कर सकते हैं आवेदन
कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपये की धनराशि मृतक अनुग्रह सहायता के तौर पर सरकार की ओर से दी जानी है। इसके लिए संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के बगल में आवेदनपत्र जमा किया जा सकता है।
संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र में जमा करना होगा
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व यशवर्धन श्रीवास्तव ने इस बारे में जानकारी दी है। आवेदनपत्र के साथ मृतक के परिजनों को एंटीजन, आरटीपीसीआर, सीटी स्कैन रिपोर्ट, आधार कार्ड, वारिसान के बैंक पासबुक की छायाप्रति (खातेदार का नाम और आईएफएससी कोड) भी दी जाए। इसमें कोरोना से मरने वाले वह भी शामिल हैं, जिनकी कोरोना की जांच होने के बाद 30 दिन के अंदर मृत्यु हो गई हो। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के फोन नंबर- 0562-2600412 पर संपर्क किया जा सकता है।
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