कासगंज। अब किसी आवश्यक कार्य से जाने के लिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकले तो कार्रवाई तय है। प्रशासन ऐसे लोगों पर एपिडेमिक एक्ट 1887 तथा उत्तर प्रदेश डिजीज ‘कोविड-19’ 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
कोरोना वचाव व रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति को (मास्क) पहनना अनिवार्य है। इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क प्रयोग में लाया जा सकता है। किसी सादा कपड़े का तीन परत वाला फेस कवर अपने घर पर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से धोकर ही उपयोग करें।
फेस कवर न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टे का भी इस्तेमाल किया जा सकता हैै। कभी भी उपयोग में लाया हुआ किसी भी प्रकार का फेस कवर बिना साबुन से अच्छी तरह धोए प्रयोग में ना लाएं।
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी को मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। बाजार में निकलते समय इस बात का ध्यान रखें। यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीपी सिंह जिलाधिकारी।