आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के जरिए युवक ब्लैकमेल करता रहा। युवती से दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने फोटो-वीडियो पति को भेज दिए। मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के नुनहाई निवासी मोहन को दोषी माना। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने उसे 10 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना एत्माद्दौला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने तहरीर देकर बताया कि वह शादी से पहले ननिहाल में रहती थी। वहीं आरोपी से जान-पहचान हो गई। आरोपी ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। उन्हें वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करने लगा।
19 सितंबर, 2018 को आरोपी ने फोन कर घर बुलाया और शारीरिक शोषण किया। दुबारा बुलाने पर मना करने पर आरोपी ने उसके भाई और पति को आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भेज दिए। इस पर उसने आत्महत्या की कोशिश की। पति को पूरी घटना की जानकारी हुई। उनके साथ देने पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।