बाइक चोरी होने पर बीमा कंपनी ने क्लेम की पूरी रकम अदा नहीं की। पीड़िता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बाकी रकम 57 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपये अलग से देने होंगे।