फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: चोरी हुई बाइक की पूरी रकम देगी बीमा कंपनी, 20 हजार रुपये देने होंगे अतरिक्त; उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

Wed, 29 Apr 2026 10:10 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

आगरा में बाइक चोरी के बीमा क्लेम में कम भुगतान करने पर उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को फटकार लगाई। आयोग ने 57 हजार रुपये की शेष राशि के साथ 20 हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
court new - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बाइक चोरी होने पर बीमा कंपनी ने क्लेम की पूरी रकम अदा नहीं की। पीड़िता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बाकी रकम 57 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपये अलग से देने होंगे।
विज्ञापन

 
विज्ञापन

लोहामंडी थाना क्षेत्र के राजनगर निवासी बंटू ने आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने विपक्षी से अपनी बाइक का बीमा कराया था। 9 फरवरी 2019 की रात थाना मंटोला क्षेत्र के महावीर नाले के पास से बाइक चोरी हो गई। 12 फरवरी 2019 को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। 26 मार्च 2019 को फाइनल रिपोर्ट अदालत में पेश की। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। सभी दस्तावेज पूरे कर कंपनी 1.11 लाख रुपये का क्लेम किया। 20 जुलाई 2019 को कंपनी से सिर्फ 54,290 रुपये का भुगतान किया था। 
 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें