आगरा। एक दुकानदार ने ग्राहक को नया बताकर पुराना मोबाइल बेच दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इस मामले में दुकानदार और सैमसंग इंडिया पर जुर्माना लगाया है।
खंदारी परिसर निवासी ब्रजेश कुमार तिवारी ने 1 मार्च, 2023 को मोबाइल मार्ट संजय प्लेस से 17,800 रुपये में सैमसंग ए-14 मॉडल स्मार्ट फोन खरीदा था। फोन खराब होने पर सेवा केंद्र में पता चला कि यह खरीद से एक माह पहले ही सक्रिय हो चुका था। शिकायत के बावजूद फोन नहीं बदला गया और विधिक नोटिस का भी जवाब नहीं मिला। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने सैमसंग इंडिया तथा मोबाइल मार्ट को 17,800 रुपये मोबाइल की कीमत छह फीसदी वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिए। साथ ही, मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के लिए सात हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे।