आगरा की सत्र न्यायालय ने 2020 में फतेहपुर सीकरी थाने में दर्ज महामारी अधिनियम केस में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, पूर्व एमएलसी विवेक बंसल और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर को बरी कर दिया। इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने भी सबूतों के अभाव में उन्हें निर्दोष करार दिया था।
महामारी अधिनियम व अन्य धाराओं के मुकदमे में एडीजे-19 ने अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश को यथावत रख कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय उर्फ लल्लू, पूर्व एमएलसी विवेक बंसल और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर को बरी कर दिया।
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थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज केस के अनुसार 19 मई 2020 को दरोगा जितेंद्र कुमार गौतम ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय उर्फ लल्लू अन्य अपने समर्थकों के साथ भरतपुर बॉर्डर से बसों को जबरन प्रवेश करा रहे थे। रोकने पर नारेबाजी की। कोविड़ नियमों का भी पालन नहीं किया। 24 अप्रैल 2023 को विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किए थे। अभियोजन पक्ष ने आदेश के खिलाफ अपील की थी। संवाद
लोक अदालत का आयोजन 13 को
दीवानी परिसर में सोमवार को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय कुमार मलिक ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि 13 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत में वादकारियों को अधिकतम लाभ प्रदान कराने के लिए अधिक से अधिक वादों को चिह्नित करें।
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उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते से वादों का निस्तारण होता है। वादकारियों के लिए अच्छा यह है कि इसमें पक्षकार के मामलों का अंतिम रूप से निस्तारण होता है। जनपद में दीवानी न्यायालय के साथ-साथ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, समस्त परिवार न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, वाणिज्य न्यायालय, लारा कोर्ट, समस्त राजस्व न्यायालय, समस्त खंड विकास कार्यालय एवं समस्त पुलिस आयुक्त कार्यालय में लोक अदालत का आयोजन होगा।