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आयोग का फैसला : खराब कार के लिए कंपनी देगी 35.05 लाख रुपये

Sun, 15 Mar 2026 02:42 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने गारंटी अवधि में खराब हुई कार के मामले में फैसला सुनाया। आयोग ने किआ प्रेम व्हील्स सिकंदरा और कुम्भट मोटर्स एलएलपीएफ राजस्थान जोधपुर को आदेश दिया है कि वे वादी को 45 दिन के भीतर कार की मरम्मत कराकर दें या 33.95 लाख रुपये कीमत अदा करें।
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इसके अतिरिक्त, कंपनी को मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के रूप में 1.10 लाख रुपये अलग से देने होंगे, जिससे कुल राशि 35.05 लाख रुपये हो जाती है। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने इस मामले की सुनवाई की। थाना सदर क्षेत्र के विभव नगर निवासी शशांक सहगल ने वाद दायर किया था। उन्होंने 19 मार्च को सिकंदरा से 33.95 लाख रुपये में कार खरीदी थी। खराबी आने पर सहगल ने कंपनी में कार सर्विस के लिए दी, कुछ दिन ठीक चलने के बाद फिर वही समस्या आने लगी।
उन्होंने बताया कि 3 जनवरी, 2021 से 9 जून, 2024 के बीच उन्होंने आठ बार डीलर के पास कार की मरम्मत कराई, फिर भी समस्या ठीक नहीं हुई। 9 जून से कार कंपनी के पास खड़ी है। कंपनी ने नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया।
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टोल फ्री नंबर पर भी दर्ज कराएं शिकायत
वारंटी अवधि में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गाड़ी व अन्य सामान खराब हो जाता है और कंपनी उसे बदलकर नहीं देती है तो उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 5460 जारी किया गया है। वहीं कार्यालय में आकर प्रार्थनापत्र दे सकते हैं। साक्ष्य सही मिलने पर क्षतिपूर्ति के साथ मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय की रकम भी मिलती है।
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