मैनपुरी। आगरा रोड स्थित नवीन मंडी के एक आढ़तिया द्वारा फसल खरीदने के बाद किसान को चार लाख रुपये का चेक दिया। बाद में चेक बाउंस हो गया। इस मामले की सुनवाई कर कोर्ट ने आढ़तिया को दोषी पाया। स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती ने चेक बाउंस के मामले में पीड़ित किसान को आठ लाख रुपये देने का आदेश आढ़तिया को दिया है।
घिरोर थाने के कोसमा मुसलमीन गांव निवासी किसान हरिभान सिंह उर्फ हरिवान सिंह ने नवीन मंडी के आढ़तिया मुकेश कुमार की फर्म आरएस ट्रेडि़ंग कंपनी को अपनी अपनी फसल बेची थी। आढ़तिया मुकेश ने किसान को 21 फरवरी 2020 को चार लाख रुपये का चेक दिया था। किसान ने भुगतान के लिए चेक को अपने खाते में लगाया, इस दौरान रुपया न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। किसान ने आढ़तिया से जब इस बात की शिकायत की तो उसने न तो रुपया दिया और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया
पीडि़त किसान हरिभान सिंह ने चेक का रुपया दिलाने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती के न्यायालय में हुई। पीड़ित का पक्ष सुनने के बाद स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने चार लाख रुपये का चेक बाउंस होने पर चेक देने वाले आढ़तिया को दोषी पाया है। साथ ही किसान को आठ लाख रुपये देने का आदेश आढ़तिया को दिया है। आदेश के अनुसार आढ़तिया को एक साल की सजा भी भुगतनी होगी।
प्राधिकरण में जमा होंगे पांच हजार
स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती ने पीडि़त को 7.95 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। आदेश में लिखा है कि आढ़तिया द्वारा आठ लाख रुपये न्यायालय में जमा किया जाएगा। जमा की जाने वाली धनराशि में से पांच हजार रुपया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किए जाएंगे। पीडि़त को 7.95 लाख रुपया ही मिलेगा।