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बेनामी एक्ट में फंसे तो एक साल में जब्त हो जाएगी संपत्ति, ये है सजा का प्रावधान

Sat, 23 Dec 2017 03:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा
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बेनामी संपत्ति - फोटो : अमर उजाला
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बेनामी संपत्ति पर सरकार सख्त है। नोटबंदी के बाद बेनामी अचल और चल संपत्ति को एक साल में कार्रवाई पूरी कर जब्त किया जा सकता है। वहीं एक से सात साल की सजा भी मिल सकती है। 
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नए एक्ट के मुताबिक सिविल कोर्ट की जगह बेनामी संपत्ति कार्रवाई पीएमएलए कोर्ट में की जाएगी। इसमें आयकर विभाग के अधिकारी इनीशिएटिंग आफिसर होंगे। एक साल में कार्रवाई पूरी करनी होगी। 

बेनामी एक्ट और मनी लांड्रिंग एक्ट पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट के सेमिनार में यह जानकारी सीए अविनाश गुप्ता ने दी। शुक्रवार को सेमिनार में आडिट स्टैंडर्ड बोर्ड अध्यक्ष सीए श्यामलाल अग्रवाल ने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं से बचने के लिए सीए को आडिटर की भूमिका दी गई है। 
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सीए को यह भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभानी होगी। आडिट में आईसीएआई के सभी मानकों का पालन करें और दस्तावेज पूरे करें। 

बेनामी एक्ट में इन्हें सजा का प्रावधान

- बेनामीदार- जिसके नाम से किसी अन्य की संपत्ति है

- मालिक- जिसने अघोषित पैसे से संपत्ति किसी अन्य नाम से बनाई

- सहायक- जिनसे इस ट्रांजेक्शन को करने में मदद की
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ये मिल सकती है सजा

एक से सात साल का कारावास
संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई
बाजार मूल्य का 25 फीसदी जुर्माना
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