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Agra: अजय कुमार लल्लू समेत तीन कांग्रेस नेताओं पर आरोप तय, गवाही के लिए सात नवंबर की तारीख तय

Mon, 10 Oct 2022 06:39 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

मई 2020 में पुलिस ने थाना फतेहपुर सीकरी में धारा 144 के उल्लंघन, महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल आदि को आरोपी बनाया था। 
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कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी के दो साल पुराने मुकदमे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल पर आरोप तय हो गए। तीनों नेता सोमवार को स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) अर्जुन की कोर्ट में पेश हुए थे। 

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील पेश की। मगर, कोर्ट ने तीनों नेताओं पर धारा 188 और कोविड अधिनियम के उल्लंघन के तहत आरोप तय कर दिए। तीनों के मुलजिम बयान भी दर्ज कराए गए। गवाही के लिए सात नवंबर की तिथि नियत की गई है। इस दौरान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू, शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू, नवीन वर्मा सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे।

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बचाव पक्ष ने दी दलील

स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) अर्जुन की कोर्ट में तीनों नेताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा और रामदत्त दिवाकर ने दलील पेश की। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की तमाम नजीर पेश कीं। कहा कि तीनों ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। वह कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे थे। राजनैतिक विद्वेष के कारण प्रशासन ने कांग्रेसी नेताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।

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यह था मामला

मामले के अनुसार, 19 मई 2020 को राजस्थान से आने वाले प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए कांग्रेस नेता फतेहपुर सीकरी की सीमा पर बसों को लेकर पहुंचे थे। इनमें तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल शामिल थे। पुलिस ने थाना में धारा 144 के उल्लंघन, महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 
 
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