न्यायालय में पेश किए पीएफआई के सदस्य (फाइल फोटो)
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सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया) के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मामले में अभियुक्तों ने एसटीएफ की चार्जशीट में कमी बताते हुए न्यायालय से केस खत्म करने की मांग की है। उन्होंने अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी के माध्यम से एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया, जिसमें बताया गया है एसटीएफ द्वारा चार्जशीट में 3 अप्रैल को यूएपीए के आरोपों के लिए कोई अनुज्ञा दाखिल नहीं की है कि जो कानूनन अनिवार्य है।
चार्जशीट के साथ सिर्फ धारा 196 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी गई है। ऐसे में सीएफआई के सदस्य आलम मसूद, अतीकउररहमान, रऊफ शरीफ, अंसद बदरुद्दीन और फिरोज खान ने कोर्ट में केस खत्म करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया है। न्यायालय ने इस संबंध में 15 अप्रैल की सुनवाई तय की है। यह जानकारी अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने दी। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने एसटीएफ को नोटिस जारी किए हैं।
गौरतलब है कि मथुरा जिले में विगत वर्ष पांच अक्तूबर को यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा से थाना मांट पुलिस ने खुफिया एजेंसियों की सूचना पर आलम, सिद्दीक, अतीकुर्रहमान और मसूद अहमद गिरफ्तार किया था। ये चारों आरोपी कार से हाथरस जा रहे थे। जांच के बाद पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों की कार से भड़काऊ साहित्य बरामद हुआ था। इनके संबंध पीएफआई और सीएफआई से बताए गए।