मालगोदाम की जमीन से पेड़ काटने के मामले में सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट में 24 से पहले रिपोर्ट सौंपेगा। इससे पूर्व रेल भूमि विकास प्राधिकरण, डीएफओ आदि के साथ बैठक की।
आगरा के बेलनगंज मालगोदाम की जमीन से पेड़ काटने के मामले में सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने शुक्रवार को दिल्ली में रेलवे, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, डीएफओ आदि के साथ बैठक की। बैठक में पेड़ काटने से पल्ला झाड़ने पर रेलवे और रेल भूमि विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई है।
विज्ञापन
इंपावर्ड कमेटी ने सभी पक्षों से लिखित में पक्ष पेश करने के लिए समय दिया है। उसके बाद 24 जनवरी को होने वाली सुनवाई से पहले सीईसी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।बेलनगंज मालगोदाम की जमीन से पेड़ काटने के मामले में पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता की शिकायत पर हुई बैठक में सीईसी के सदस्यों ने रेलवे और रेल भूमि विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से पूछा कि जमीन पर मालिकाना हक किसका है और पेड़ काटने की जिम्मेदारी किसकी है।
रेल प्राधिकरण के अधिकारियों से सीईसी ने उनके सभी प्रोजेक्ट की लिस्ट भी तलब की है, जहां वह विनिवेश के नाम पर जमीन लीज पर दे रहे हैं। गणपति लीजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि ने सीईसी से कहा कि पेड़ काटने की भरपाई के लिए जो निर्देश होंगे, उन्हें पूरा किया जाएगा।