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Mathura: मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाने वाले सगे भाइयों पर केस, जानें क्या है पूरा मामला

Sun, 23 Apr 2023 12:06 AM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

शिकायतकर्ता ने बताया कि नियमानुसार मृतक कोटे से परिवार का एक सदस्य नौकरी पा सकता है, लेकिन दोनों सगे भाइयों ने इस कोटे से नौकरी प्राप्त कर ली।
 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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मथुरा के जानकीबाई कन्या इंटर कॉलेज के लिपिक अक्षय भारद्वाज और चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक दिनेश भारद्वाज के खिलाफ मृतक आश्रित कोटे से फर्जीवाड़े से नौकरी पाने का केस दर्ज करवाया गया है। मुख्यमंत्री लोक शिकायत प्रकोष्ठ में की गई शिकायत के बाद यह मुकदमा दर्ज हो सका है।

ये है मामला 

शहर की चामुंडा कॉलोनी निवासी सीता शर्मा ने कोतवाली में दी शिकायत में आरोप लगाया कि दोनों सगे भाइयों ने वास्तविक तथ्यों काे छुपाकर मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पा ली। उन्होंने शिकायत में बताया कि नियमानुसार मृतक आश्रित कोटे से परिवार का एक सदस्य ही नौकरी पा सकता है, जबकि परिवार के दोनों सदस्यों ने अपनी मां और पिता की मृत्यु के बाद नौकरी पा ली। 

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दर्ज किया गया मुकदमा 

आरोप है कि 17 सितंबर 2022 को विभागीय जांच में लिपिक अक्षय भारद्वाज की नियुक्ति अवैध पाई गई। लिपिक ने अपनी मां और सहायक अध्यापक ने अपने पिता के निधन के बाद मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाई है। शहर कोतवाल संजय कुमार पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

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