स्पेशल जज पॉक्सो न्यायालय में झूठी गवाही देने वाले युवक के खिलाफ स्पेशल जज के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। युवक ने चार साल पहले थाना करहल में अपनी नाबालिग बहिन का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दो लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। मुकदमा दर्ज करने के बाद युवक को नोटिस भेजा गया है।
करहल के एक मोहल्ले के रहने वाले राजा ने नाबालिग बहिन का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दो लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करके दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट में हुई। कोर्ट में राजा ने पुलिस को दी गई गवाही के खिलाफ अदालत में गवाही दी। स्पेशल जज पॉक्सो न्यायालय में दी गई राजा की झूठी गवाही के खिलाफ विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने कार्रवाई की मांग की। स्पेशल जज पॉक्सो जितेंद्र मिश्रा के आदेश पर न्यायालय में झूठी गवाही देने वाले राजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राजा को न्यायालय से नोटिस भेजा गया है।
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आरोपी किए गए दोषमुक्त
नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट आकाश निवासी मोहल्ला जाटवान थाना करहल तथा करन यादव निवासी झिंगूपुर थाना सैफई जिला इटावा के खिलाफ चार साल पहले दर्ज हुई थी। पुलिस की चार्जशीट के बाद दोनों को जेल जाना पड़ा था। रिपोर्ट लिखाने वाले द्वारा दी गई झूठी गवाही के कारण दोनों को आरोप से स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने बरी कर दिया है।