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बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने वाले 15 विक्रेताओं पर मुकदमा

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मैनपुरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बिना पंजीकरण के कारोबार करने वाले 15 विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान बिना पंजीकरण के कारोबार करने की बात सामने आई थी। अपर जिलाधिकारी न्यायालय में ये मुकदमे दायर किए गए हैं। यहां सुनवाई के बाद विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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नियमानुसार कोई भी खाद्य कारोबार करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से लाइसेंस या पंजीकरण लेना अनिवार्य है। अगर कारोबार 12 लाख रुपये सालाना से अधिक है तो लाइसेंस और अगर कम है तो पंजीकरण लेना होता है। इसके लिए ऑनलाइन ही आवेदन किया जाता है।
शासन के आदेश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन भी इसमें सख्ती बरत रहा है। इसी के चलते बीते माह खाद्य पदार्थ कारोबारियों के प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान 15 प्रतिष्ठान ऐसे मिले थे जो पंजीकरण श्रेणी के थे, लेकिन बिना पंजीकरण के ही कारोबार कर रहे थे।
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इसकी रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. टीआर रावत को दी थी। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. टीआर रावत ने बताया कि सभी 15 विक्रेताओं के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। यहां सुनवाई के बाद विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा।
इन विक्रेताओं पर दर्ज हुआ मुकदमा
दूध विक्रेता किशनपाल (भांवत), किराना स्टोर संचालक सर्वेश कुमार (कुसमरा), गौरव गुप्ता (किशनी), सनी कुमार (रामनगर), उपेंद्र सिंह (कुसमरा), नवाटेढ़ा के अंबरीश, विनय कुमार, अभिषेक, राजेश, देव कुमार और ढाबा संचालक ओमवीर शामिल हैं। मिठाई विक्रेता दीपक जोशी (कुसमरा), चिकिन विक्रेता रानीपुर के इसरार, दिलशाद, चांद बाबू शामिल हैं।
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