बाह: उमरैठा गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर चला बुल्डोजर, तस्वीरें
बाह। बासौनी के उमरैठा गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को बुलडोजर चलवाकर पुलिस प्रशासन ने चकमार्ग पर बने पक्के मकान को ध्वस्त कर दिया गया। एसडीएम बाह विनोद कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर अमरनाथ के घर पर कुछ दिन पहले नोटिस चस्पा कर चकमार्ग से अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी थी।
बृहस्पतिवार को वह, तहसीलदार संपूर्ण कुलश्रेष्ठ, नायब तहसीलदार दयाचंद पौरुष, सुधीर गिरी पुलिस, पीएसी एवं राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे, तो अवैध निर्माण मिला। अमरनाथ पक्ष ने खुद अवैध निर्माण हटाने की बात कही, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर
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अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक डॉ. दिनेश कुमार, हीरा सिंह, दिनेश अग्रवाल, लेखपाल यशवेन्द्र, जितेंद्र, अजीत सिंह, कार्तिकेय, गजेन्द्र राणा एवं पुलिस और पीएसी मौजूद रही।
डीएम को तलब करते ही एक्शन में आया प्रशासन
- उमरैठा के प्रेम सिंह ने 2020 में बाह के उप जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में चकमार्ग गाटा संख्या 1121 पर अवैध निर्माण को हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें उन्होंने 12 जून 2023 को पारित आदेश में बासौनी पुलिस को 15 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। आदेश को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी गई थी। जिस पर प्रेम सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। 22 जुलाई को सुनवाई में हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए सप्ताह भर में आदेश पर अमल न होने पर आगरा के डीएम को अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने एवं 12 जून 2023 को पारित आदेश पर अतिक्रमण को हटाने में विफल रहने की वजह का शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं बासौनी पुलिस को भी शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।