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UP: धर्मस्थल में बच्ची से दरिंदगी...जिसने बनाया वीडियो, उस पर दर्ज हुआ केस; शेयर करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे

Fri, 30 May 2025 10:23 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

आगरा में धर्मस्थल के अंदर बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। इस घटना का जिसने वीडियो बनाया, उस पर केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा इसे वायरल करने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। 

 
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बच्ची सांकेतिक - फोटो : freepik
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विस्तार
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आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के एक धर्मस्थल में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना का वीडियो वायरल होने पर अदालत ने सख्त एतराज जताया है। वीडियो प्रसारित करने वालों को पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के तहत दोषी माना है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने इंस्पेक्टर जगदीशपुरा को ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर अवगत कराने के आदेश किए हैं।
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जगदीशपुरा की एक कॉलोनी के धर्मस्थल में एक व्यक्ति ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज 27 मई को सामने आया। इसके बाद वीडियो फुटेज कुछ लोगों ने बिना सोचे-समझे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिए। इस मामले में पुलिस ने वीडियो फुटेज वायरल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। इसके पहले उसे मंदबुद्धि बताकर थाने से छोड़ा था।
 
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राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने इस घटना को जघन्य बताया और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने के निर्देश दिए। सीसीटीवी फुटेज का विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने संज्ञान लिया। न्यायालय ने लिखित आदेश जारी करके इंस्पेक्टर जगदीशपुरा को वीडियो प्रसारित करने वालों पर केस दर्ज करके कार्रवाई करने और उससे कोर्ट को अवगत कराने के आदेश किए। अब पुलिस वीडियो प्रसारित करने वालों की सूची तैयार कर रही है।

 
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