आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के एक धर्मस्थल में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना का वीडियो वायरल होने पर अदालत ने सख्त एतराज जताया है। वीडियो प्रसारित करने वालों को पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के तहत दोषी माना है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने इंस्पेक्टर जगदीशपुरा को ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर अवगत कराने के आदेश किए हैं।