कासगंज। भूजल अधिनियम 2019 के अनुसार सभी प्रकार के बोरिंग के लिए पंजीकरण कराना और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। पंजीकरण बिना बोरिंग किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोहन किए गए जल का बिल भी अदा करना होगा।
सहायक अभियंता लघु सिंचाई मुकीम मोहम्मद ने बताया कि कासगंज जिले में भूजल अधिनियम 2019 लागू है, इसके तहत पूरे जिले में भूगर्भ जल दोहन करने वाले व्यक्तियों, औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपभोक्ताओं के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही बोरिंग कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं सामूहिक भूजल उपभोक्ताओं को वेब पोर्टल पर अपने नलकूप का ऑनलाईन पंजीकरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। जिसके लिए शासन पंजीकरण शुल्क पांच हजार रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही उपभोक्ताओं को निकाले गए जल का शुल्क भी अदा करना होगा। इसके लिए प्रत्येक बोरिंग पर डिजिटल फलोमीटर लगाना होगा। जिससे भूजल दोहन की मात्रा एवं शुल्क का निर्धारण किया जा सके। घरेलू एवं कृषि क्षेत्र के भूगर्भ जल उपभोक्ताओं को कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क देय नहीं है। परंतु नलकूप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिना पंजीकरण के कराई गई बोरिंग मिलने पर जुर्माना के साथ सजा, दोनों ही हो सकती हैं।