मैनपुरी। जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) अंजनी कुमार ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में बुधवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि जिले के 1403413 मतदाताओं की गणना के लिए 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 1661 बीएलओ और 164 सुपरवाइजर की तैनाती की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्यामलता आनंद ने ने मौजूद सभी तहसीलों के एआरओ को एक महीने तक चलने वाले गणना अभियान की निगरानी के आदेश दिए।
डीईओ ने बताया कि 3 नवंबर तक एसआईआर से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण और गणना प्रपत्रों का मुद्रण होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण करेंगे। साथ ही प्रपत्रों को भरवाकर वापस लेंगे। नौ दिसंबर को मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल किए जाने की अवधि नौ दिसंबर से आठ जनवरी तक होगी। नोटिस जारी किए जाने, सुनवाई, सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय की अवधि नौ दिसंबर से 31 जनवरी तक होगी। सात फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
मतदाता ऑनलाइन भी भर सकेंगे गणना प्रपत्र
डीईओ ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल हो। उन्होंने सभी बीएलओ को गणना प्रपत्र, घोषणा पत्र और फॉर्म-6 उपलब्ध कराने को कहा। मतदाता के भरे गणना प्रपत्र की एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति अपने हस्ताक्षर सहित मतदाता को लौटाएंगे। इस दौरान गणना प्रपत्र के अलावा अन्य कोई अभिलेख न लिए जाएं। शहरी मतदाता, अस्थायी प्रवासी गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
चार श्रेणियों के मतदाताओं को देने होंगे ये दस्तावेज
डीईओ ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची से पुष्ट मतदाताओं के नाम फाइनल सूची मे शामिल कर लिए जाएंगे। जिन मतदाताओं के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है और उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उन्हें आयोग की ओर से मान्य 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बीएलओ को देना होगा। इसी तरह से तीसरी श्रेणी में वे मतदाता होंगे, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपना कोई एक मान्य दस्तावेज और अपने माता या पिता में से किसी एक का मान्य दस्तावेज देना होगा। अगर इस अवधि में जन्म लेने वाले मतदाता के माता या पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो उसका ब्योरा भी प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। चौथी श्रेणी में दो दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले मतदाता होंगे। उन्हें अपने और अपने माता-पिता दोनों का कोई एक मान्य दस्तावेज देना होगा।
तीन बार घर पर जाएगा बीएलओ इसके बाद जारी होगा नोटिस
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर गणना करेंगे। यदि किसी के घर पर मतदाता नहीं मिलता है तो उस घर पर बीएलओ तीन बार जाएगा। इसके बाद भी यदि मतदाता नहीं मिलता है तो बीएलओ आस-पास के दो गवाहों के हस्ताक्षर कराकर संबंधित घर पर नोटिस चस्पा करेगा।
तहसील- नियुक्त बीएलओ की संख्या- नियुक्त सुपरवाइजर की संख्या
मैनपुरी- 344- 33
भोगांव- 459- 46
किशनी- 251- 25
करहल- 264- 26
कुरावली- 173- 17
घिरोर- 170- 17