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UP: चुपके से भारत में आया बांग्लादेशी, ऐसे कारनामों को दिया अंजाम; सीजेएम ने सुनाई चार वर्ष की सजा

Thu, 08 Jan 2026 09:44 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

विदेशी अधिनियम और चोरी के मामले में बांग्लादेशी को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 
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court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अवैध रूप से भारत में रहकर घरों में चोरी करने के आरोपी कबीर उर्फ हिमायत को अदालत ने दोषी माना। यह बांग्लादेश के जिला बौरहट थाना कलिमाबाड़ी के गोदारा का निवासी है। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने उसे 4 साल 6 महीने कारावास और 6000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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इसी मुकदमे में दो दोषियों को पहले सजा हो चुकी है और दो की पत्रावली अदालत में विचाराधीन है। थाना न्यू आगरा में दर्ज केस के अनुसार, कमलानगर निवासी उपेंद्र सिंह चौहान ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 15 नवंबर 2018 को वह परिवार सहित शहर से बाहर गए थे। चोर ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए।

विवेचक ने दूसरे मामले में पूर्व में जिला कारागार में निरुद्ध अभियुक्त फारुख उर्फ गफ्फार, असलम उर्फ खोकन, कबीर उर्फ हिमायत, जाकिर एवं इंदादुल उर्फ इंदा को आरोपी बनाया। अदालत ने तलब किया तो आरोपियों के विदेशी (बांग्लादेशी) होने और अवैध रूप से भारत में रहने के बारे में पता चलने पर मुकदमे में धारा 14 विदेशी अधिनियम बढ़ाई गई। 7 फरवरी 2019 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। दोषी जाकिर व इंदादुल को 9 दिसंबर 2024 को सजा हो चुकी है। आरोपी फारुख उर्फ गफ्फार और असलम की पत्रावली अदालत में विचाराधीन है।
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