एडीएम सिटी ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोड़ा सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा, फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके, तो उस पर कार्रवाई होगी।
फतेहाबाद रोड पर जुलूस और बरात पर प्रतिबंध ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक रहेगा। अगर किसी ने सार्वजनिक मार्ग पर जाम लगाएगा या किसी को इसके लिए भड़काया तो उस पर केस दर्ज होगा। इस दौरान मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके सार्वजनिक स्थान पर जाना भी प्रतिबंधित रहेगा।
- धारा 144 में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी पेट्रोल पंप संचालक बिना नंबर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पंप से ईधन नहीं देगा।
- कोई भी विभाग, पार्किग ठेकेदार, दुकानदार शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नंबर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा।
- शादी-विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्त्रस्म में कोई शस्त्र धारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही हर्षफायर करेगा।
- कोई भी लाइसेंस धारक अपने शस्त्रों को असुरक्षित स्थान पर नहीं रखेगा।
परीक्षा को लेकर भी निर्देश जारी
15 फरवरी से शुरु हो रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षार्थी व्यक्ति केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, पेजर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाएगा। अधिकृत व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं जाएगा। परीक्षा केंद्र के आसपास फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी।
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