कासगंज के प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने अवैध तरीके से मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री करने के आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें कारोबारी के साथ -साथ एजेंट भी शामिल है। जांच के दौरान आरोपी की दुकान से वायोडीजल के स्थान पर अपमिश्रित हाई स्पीड डीजल आयाल की बिक्री की जा रही थी।
ये है मामला
सोरों के प्रभारी थानाध्यक्ष ने पुलिस टीम के साथ बीते 23 मई 2022 को मानपुर नगरिया शहबाजपुर रोड स्थित चंदवा गांव में रनसिंह के भवन परिसर में मौजूद बायोडीजल बिक्री करने वाली दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मिले रनवीर सिंह ने पुलिस को डीजल बिक्री की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान पुलिस को मौके से प्लास्टिक के दो ड्रम, एक आधा कटा प्लास्टिक का ड्रम, एक तेल निकालने की मशीन, प्लास्टिक की पाइप के साथ 2 कोनिकल, 5 लीटर, 2 लीटर, 1 ली0 और आधा लीटर का नपना और एक स्टील की टंकी मिली।
580 लीटर डीजल हुआ था बरामद
इसके अलावा 580 लीटर डीजल भी बरामद हुआ था। पुलिस ने दुकान सील कर दुकान स्वामी को 3 दिन के अंदर में कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी को आवश्यक कागज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बरामद डीजल के तीन सेंपल जांच के लिए संयुक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा भेजा गया। जहां से जांच रिपोर्ट में अपमिश्रित हाई स्पीड डीजल ऑयल की पुष्टि की गई। जिसके आधार पर दुकान संचालक बदायूं निवासी सनी तोमर एवं एजेंट रनवीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की गई। सनी तोमर व रनवीर सिंह ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिकाएं दायर की जिन्र्हें कोर्ट ने निरस्त कर दिया।