कासगंज। न्यायालय विशेष न्यायाधीष अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सुधाकर राय के न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पीड़ित महिला ने बताया कि 6 नवंबर 2020 को सास के प्लाट पर पति के साथ पहुंची। जब वह नल पर पानी लेने गई तभी कार से राना सोलंकी, लकी गुप्ता, प्रेमचंद व दो अज्ञात ने उसके पति पर तमंचा तान कर गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। इसके बाद महिला को खींच कर झाड़ियों में ले गए और दुष्कर्म किया।
मामले की प्राथमिकी आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लकी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।