कासगंज। सत्र न्यायाधीश सै. मांऊज विन आसिम की कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास की जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुनाया।
सुन्नीगढ़ थाना क्षेत्र के फतेहपुर रारा गांव निवासी जवर सिंह ने अपनी पुत्री उमलेश की शादी 20 जून 2021 को धर्मपाल पुत्र रामपाल निवासी भूपालगढी थाना ढोलना के साथ की थी। आरोप है कि शादी में दिए गए दान दहेज से ससुरालीजन खुश नहीं थे। ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर ससुराल वाले उसकी पुत्री काे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आए दिन उससे मारपीट करने लगे। दहेज में बोलेरो गाड़ी के साथ भैंस की मांग की गई। मायके पक्ष का आरोप है कि मांग पर उन्होंने भैंस तो दे दी, लेकिन बोलेरो देने में असमर्थता जाहिर किए। इस पर बीते 1 नवंबर 2022 को ससुराल पक्ष के लोगाें ने उसकी पुत्री उमलेश की हत्या कर दी, और फरार हो गए। सूचना पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे। मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, इसमें पति, सास रूमाली, ननद प्रीती, विजनेश, सुधा देवी, कुंदन को नामजद किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सास रूपाली ने जमानत के लिए अर्जी दायर की, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे खारिज कर दी।